पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू



नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर बड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नए नियम लागू कर दिए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक ग्राहकों द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों से अनुचित लाभ उठाने की घटनाओं को देखते हुए जनहित में यह कदम आवश्यक है। 

आदेश के तहत संस्थागत, औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहक अब खुदरा पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद पाएंगे। डीजल की बिक्री केवल वाहनों के टैंक या पीईएसओ से अनुमोदित कंटेनर में ही की जाएगी, और प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर ही बिक्री होगी।

आदेश 90 दिन तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा, और इसका पालन कराने के लिए केंद्र या राज्य सरकार को तलाशी और अधिग्रहण की शक्ति भी दी गई है।