नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें NEET री-एग्जाम के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती दी गई थी और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कोई राहत नहीं दी गई।
जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत जारी आदेश के खिलाफ दायर चुनौती को खारिज करते हुए 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा।