ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री, कोरोना वैक्सीन पर 5% GST बरकरार



दिल्ली - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में कोविड संबंधी दवा और अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे कि एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की अलग-अलग दरों को आवश्यकता के अनुसार घटाया है। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है।

जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर कम की है | मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैप मशीन, HFNC और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ती हो जाएंगी । काउंसिल ने इन पर टैक्स की दर 12% से से घटाकर 5% कर दी है।

कल तक आएगा नोटिफिकेशन : मालूम हो कि जीएसटी परिषद ने कोरोना वायरस में काम आने वाले जिन उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी की दरें घटाई हैं, उन की वैधता 30 सितंबर 2021 तक रहेगी।  ये नई दरें नए बने सामान के लिए होंगी।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे जुड़ी अधिसूचना कल तक जारी हो जाएगी ।