उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला : सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पाद बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस, नहीं रख सकेंगे टॉफी और चिप्स



लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ वही लोग तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पाद बेच पाएंगे, जिनके पास नगर निगम का लाइसेंस  होगा। तंबाकू की बढ़ती समस्या और जन स्वास्थ्य को होने वाले खतरे का ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। इस आदेश से लोगों को तंबाकू के नुकसान से बचाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित मजबूत मिसाल का पालन करेंगे और लोगों, खासकर बच्चों की तंबाकू से रक्षा करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी लेटर भेजकर तंबाकू विक्रेताओं की लाइसेंसिंग नगर निगम से कराने की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि लाइसेंस में यह शर्त / प्रावधान शामिल करना उपयुक्त होगा कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानें गैर तंबाकू उत्पाद जैसे टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेयर आदि नहीं बेच पाएंगी।

नई व्यवस्था में ये भी है कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार गैर तंबाकू उत्पाद जैसे टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेय नहीं बेच पाएंगे।

इस आदेश के बाद बिना लाइसेंस के कोई भी कमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर, जनरल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेगा। बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर पहली बार ₹2000 जुर्माना और सामान जप्त वहीं दूसरी बार लिया जाएगा ₹5000 जुर्माना होगा।