राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने के आदेश के खिलाफ केंद्र ने दायर की पुनर्विचार याचिका



  • राजीव गांधी हत्‍याकांड संबंधी आदेश के खिलाफ याचिका
  • केंद्र ने कहा- हमें सुने बिना इस मामले का आदेश दिया

नई दिल्ली (एजेंसी) - पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में छह दोषियों को रिहा करने के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिहाई के आदेश दिए थे। शनिवार को इन्हें तमिलनाडु की अलग-अलग जेलों से रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इन सभी लोगों के 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद रहने को आधार माना था।

केंद्र का कहना है कि उन्हें सुने बिना इस मामले का आदेश दिया गया। केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका में कहा- हमें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया।

आत्‍मघाती हमलावर द्वारा की गई थी हत्‍या : 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए थे। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें पेरारिवलन, मुरुगन, संथन, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और नलिनी श्रीहरन शामिल थे।