नई दिल्ली - देश के निजी अस्पतालों को 1 जुलाई से निर्माताओं से सीधे कोरोना टीके खरीदने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें केंद्र के कोविन पोर्टल पर ऑर्डर देने होंगे। इसके लिए सभी निजी अस्पतालों को कोविन पर एक निजी कोरोना टीकाकरण केंद्र (PCVC) के रूप में पंजीकरण करना होगा।
सूत्रों ने कहा कि अधिकांश अस्पतालों ने पहले ही पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक महीने में निजी टीकाकरण केंद्र के लिए उपलब्ध खुराक की कुल मात्रा के बारे में सूचित किया जाएगा। वे इन मात्राओं को ध्यान में रखते हुए निजी सीवीसी की मांग को पूरा करेंगे।
इसके साथ ही निजी अस्पतालों के लिये मंथली डोज भी तय कर दिया गया है । प्राइवेट अस्पतालों में बीते महीने किसी खास सप्ताह में रोज जितनी औसत वैक्सीन की खपत हुई, उससे दोगुनी डोज ही मिलेंगी। हालांकि, निजी अस्पतालों को वैक्सीन के लिए रोजाना का औसत निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की छूट होगी। इसकी जानकारी कोविन पोर्टल से ली जाएगी। कोविन पोर्टल पर खरीद आदेश जारी करने के बाद किसी सरकारी प्राधिकरण से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं रह जायेग। मालूम हो कि पूर्व में यह नियम था कि 25 फीसद वैक्सीन निजी अस्पताल सीधे निर्माताओं से खरीद सकते थे।