नई दिल्ली - केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। वहीं अब इस दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों में बदलाव करने जा रही है । सरकार के नए नियम के मुताबिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, एनजीओ और निजी कंपनियों को ट्रेनिंग सेंटर चलाने की इजाजत होगी। ट्रेनिंग के बाद ये सभी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे।
मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की नई सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।
मंत्रालय ने दो अगस्त, 2021 को जारी बयान में कहा, "वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे।"
बयान में कहा गया है कि मान्यताप्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर को अपने संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ)/जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट जमा कराना अनिवार्य होगा। दिशा-निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ऐसे मान्यता प्राप्त केंद्रों के परिचालन के लिए कोई अनुदान उपलब्ध नहीं कराएगी। हालांकि, मंत्रालय ने कहा है कि कॉरपोरेट सेक्टर से सीएसआर या किसी अन्य केंद्र या राज्य योजना के तहत समर्थन लेने पर कोई रोक नहीं होगी।