रानी अवंतीबाई जिला महिला चिकित्सालय तंबाकू मुक्त परिसर घोषित



  • सात विद्यालय भी तंबाकू मुक्त परिसर घोषित हुए

लखनऊ - विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मंगलवार को रानी अवंतीबाई जिला महिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में  उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद  ने  रानी अवंतीबाई जिला महिला चिकित्सालय को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया | इसके अलावा  तंबाकू मुक्त हुए सात विद्यालयों राजकीय जुबली इन्टर कॉलेज, राजकीय हुसैनाबाद इन्टर कॉलेज, राजकीय बालिका इन्टर  कॉलेज शहमीना रोड, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इंदिरा नगर, राजकीय इन्टर कॉलेज  निशातगंज, अमीनाबाद इन्टर कॉलेज,  ब्राइट कैरियर इंटर  कॉलेज, सिटी कान्वेन्ट इंटर कॉलेज। तंबाकू छोड़ चुके कुंडरी रकाबगंज निवासी गजानंद अग्रवाल तथा न्यू हैदरगंज निवासी अम्बरीष पांडे को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया |

इसी क्रम में केंद्रीय भवन अलीगंज में मंगलवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला तंबाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ द्वारा रीजनल डायरेक्टर डॉ बी.के.चौधरी  की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया |

इस मौके पर डा. चौधरी ने कहा – हमें तंबाकू या इसके किसी भी तरह के उत्पाद का सेवन न तो स्वयं करना चाहिए और न ही अपने आस पास किसी को करने देना चाहिए | यह स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचाता हीहै, साथ ही हमें आर्थिक  और मानसिक रूप से भी कमजोर बनाता है |

जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के  सलाहकार डा.मयंक चौधरी ने बताया - खैनी, जरदा, हुक्का, तंबाकू युक्त पान मसाला, बीड़ी , सिगरेट,मावा मिसरी, गुल  एवं अन्य धुआँ रहित तंबाकू में 4000 से अधिक विषैले और कैंसर के तत्व मौजूद होते हैं जिससे मुंह का कैंसर हो सकता है | लगभग 95 प्रतिशत मुंह का कैंसर तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों में होते हैं |   
तम्बाकू उत्पादों के सेवन से टीबी, डायबिटीज,दृष्टिहीनता,  लकवा, फेफड़े एवं सांस संबंधी रोग  होते हैं |   किशोरावस्था में तंबाकू के सेवन से नपुंसकता हो सकती है | शराब/ड्रग्स/तंबाकू के सेवन से व्यक्ति के मानसिक  स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है |  इसलिए तंबाकू का सेवन न करें |

जिला अस्पताल बलरामपुर स्थित तंबाकू उन्मूलन केंद्र की परामर्शदाता डा. रजनीगंधा ने कहा -  सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है | इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और व्यक्ति के द्वारा तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है | शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है | तंबाकू या तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य  चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है |  अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर अर्थदंड या कारावास का प्रावधान है |  

डा. रजनीगंधा ने बताया – राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल बलरामपुर में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ है | जहाँ पर लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है तथा इस आदत से छुटकारा दिलाने में मदद की जाती है | यह सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।