सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गैर-सहमति वाली तस्वीरों के रोकथाम के लिए SOP जारी की



नई दिल्ली - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर गैर-सहमति वाली  तस्वीरों को हटाने और रोकने के तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया-एस.ओ.पी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने और पीड़ित-केंद्रित प्रक्रियाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

नए नियमों के तहत, पीड़ित सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, या इन-ऐप रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से सीधे सामग्री की रिपोर्ट कर सकते हैं, या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। तत्काल कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस थानों में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इससे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच आपसी समन्वय भी संभव हो सकेगा।