नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन वाहनों के मालिकों के खिलाफ जबरन या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस विनोद के. चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने यह आदेश जारी किया। दरअसल, दिल्ली सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने साफ किया है कि अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। तब तक किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। यह फैसला दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लाखों वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है।