संसद में स्पोर्ट्स गवर्नेंस और एंटी डोपिंग बिल पारित



नई दिल्ली : देश में खेल क्षेत्र को नई दिशा देने और वैश्विक स्तर का खेल ढांचा तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्यसभा ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त रूप से पारित कर दिया है। इससे पहले यह दोनों विधेयक सोमवार को लोकसभा में भी पारित हो चुके हैं।
 
विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह कानून देश में खेल प्रशासन को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और पेशेवर बनाएगा। साथ ही, इससे खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखरने और आगे आने का अवसर मिलेगा।
 
खेल मंत्री ने संसद में अपने संबोधन में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट निर्देश है कि आने वाले दस वर्षों में हमें देश को खेलों के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष दस देशों में शामिल करना है। जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब हमें विकसित भारत का सपना साकार करना है – और यह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा।"
 
उन्होंने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य है कि भारत ओलंपिक जैसे वैश्विक मंचों पर शीर्ष 5 पदक विजेता देशों की सूची में शामिल हो। इसके लिए खेल क्षेत्र में गुड गवर्नेंस यानी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था बेहद जरूरी है, और यह विधेयक उसी दिशा में एक ठोस कदम है।”