UP में चेन स्नैचिंग के अपराध पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश



लखनऊ  - चेन स्नेचिंग पर सजा के सिफारिश से सुरक्षित होंगीं महिलाएं। बताते चलें महिलाएं को चैन स्नैचिंग का काफी सामना करना पड़ता है। अक्सर अक्सर चैन स्नैचिंग की घटनाओं के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखने के बाद भी आरोपी पकड़े नहीं जा पाते हैं। पकड़े जाने के बाद कम धाराओं में कार्यवाही होती है और जल्दी ही जमानत पर बाहर आ जाता है।

यूपी स्टेट लॉ कमीशन का माना है कि प्रदेश में करीब 97 फीसदी महिलाएं सरेराह लूट की घटनाओं का शिकार बनती हैं।  सबसे ज्यादा छिनैती की घटनाएं उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ और बुलंदशहर में होती हैं। अधिकतर घटनाओं में राह चलते पर्स, चेन या दूसरे नकदी सामान छीनकर स्नैचर्स नौ दो ग्यारह हो जाते हैं।  

राज्य विधि आयोग का मानना है कि स्नैचिंग के दौरान लूटे गए माल को बाजार में बेच दिया जाता है, रिकवरी की संभावनाएं और कम हो जाती हैं एवं  बिना रिकवरी सजा भी कम हो जाती है।  यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने इस घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अब इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून की मांग की है।