नई दिल्ली (डेस्क) - सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को NEET-PG के लिए काउंसलिंग को तब तक के लिए टालने का निर्देश दिया है जब तक कि वह अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने नीट के जरिए होने वाले मेडिकल एडमिशन में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा लागू करने का निर्णय लिया था, इसके अनुसार, ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जब तक EWS कोटा का मामला सुप्रीम कोर्ट में तय नही हो जाता तब तक दाखिले के लिए काउंसलिंग नही होगी।