लखनऊ में चलने वाले स्कूली वाहनों के लिए सुरक्षा मानक तय



- बिना सुरक्षा मानक के चलने वाले स्कूली वाहनों पर होगी कार्रवाई

लखनऊ - परिवहन विभाग ने राजधानी लखनऊ में चलने वाले स्कूली वाहनों के लिए करीब 12 सुरक्षा मानक तय कर दिए हैं। इन मानकों को पूरा किए बिना सड़क पर चलने वाले स्कूली वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए करीब 12 सुरक्षा मानक तय किए हैं। इसके बावजूद लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में स्कूली वाहनों की फिटनेस नहीं हुई है। वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जाने के बाद भी सैकड़ों स्कूली वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के ही चल रहे हैं। परिवहन विभाग ने अभिभावकाें को सतर्क करते हुए बच्चाें को बिना फिटनेस वाले वाहनों से स्कूल न भेजने को कहा है।

उप-परिवहन आयुक्त निर्मल प्रसाद ने लखनऊ संभाग के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार जो स्कूली वाहन तय सुरक्षा मानकों पर खरे न उतरें उन्हें सड़क पर न लाया जाए। तय किए गए सुरक्षा मानकों में वाहन का रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण और इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन में अग्निशमन यंत्र,जीपीएस एवं स्पीड गर्वनर, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड कंट्रोल डिवाइस का होना, तय सीटिंग क्षमता के हिसाब से बच्चों को बैठाया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर का पुलिस सत्यापन, वाहन पर मोबाइल नंबर और पुलिस हेल्पलाइन नंबर दर्ज होने जरूरी है। साथ ही अब वाहन चालक के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना भी जरूरी है। यदि इन सुरक्षा मानकों के बिना स्कूली वाहन संचालित हो रहे हैं तो तत्काल क्षेत्रीय स्तर पर शिकायत की जा सकती है।