नई दिल्ली - बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के 7 राज्यों में काम कर रहे 8 सहकारी बैंकों को आर्थिक रूप से दंडित किया है। ये सहकारी बैंक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मणिपुर में काम कर रहे हैं।
आरबीआई की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने पश्चिम बंगाल के बारासात के सहकारी बैंक नबापल्ली कोऑपरेटिव बैंक पर प्रुडेंशियल इंटर बैंक (ग्रॉस) रिस्क के लिमिटेशन का पालन नहीं करने और प्रुडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिटेशन का पालन करने में विफल रहने के कारण जुर्माना लगाया है। इसी तरह महाराष्ट्र के नासिक में काम कर रहे फैज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को नियमों की अनदेखी करके बैंक के एक निदेशक के रिश्तेदार को कर्ज देने के कारण भी आरबीआई के आर्थिक दंड का सामना करना पड़ रहा है।
इन बैंकों के अलावा गुजरात के नवनिर्माण कोऑपरेटिव बैंक, मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (मर्यादित), मणिपुर के मणिपुर विमेंस कोऑपरेटिव बैंक, हरियाणा के बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के अमरावती मरचेंट्स कोऑपरेटिव बैंक और उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है।
इन बैंकों पर समय से धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने, असुरक्षित कर्ज की मंजूरी देने और लावारिस जमा राशियों को शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित नहीं कराने का दोषी पाए जाने के कारण दंडित किया गया है।