ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज, हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला



नई दिल्ली(डेस्क) - ज्ञानवापी केस में फैसला हिंदूओं के पक्ष में आया है। श्रंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए ज़िला जज एके विशेष की सिंगल बेंच ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है।  उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा ज्ञानवापी में मिले सबूतों को आधार माना है।

वाराणसी की जिला अदालत के जिला न्यायाधीश एके विशेष ने आज फैसला सुनाते हुए कहा है कि ज्ञानवापी विवाद में सुनवाई जारी रहेगी। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें सुनवाई ना किए जाने की बात कही थी। 22 सितबंर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर आपत्ति करते हुए हाईकोर्ट जाने के फैसला लिया है।