-अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई
रामपुर - भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, उसमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सजा के एलान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है। इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं। हालांकि आजम खां के वकीलों की ओर से दो जमानती अदालत में दाखिल कर दिए गए हैं।जमानत की प्रकिया शुरू हो गई है। आजम खां से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत का फैसला मंजूर है।