लाल किला हमला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी की रिव्यू पिटीशन



नई दिल्ली (एजेंसी) - सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2000 में दिल्ली में लाल किले पर हुए हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ ऊर्फ अशफाक को फांसी की सजा बरकरार रखी है।  सुप्रीम कोर्ट ने अशफाक की फांसी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इस हमले में तीन लोगों की मौत हुई थी, जिसमें दो लोग सेना के थे। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अशफाक को फांसी की सजा सुनाई थी। 2011 में उसकी दया याचिका खारिज हो गयी थी। जिसके बाद अशफाक ने रिव्यू पिटीशन दायर किया था।

अशफाक पर 22 दिसंबर 2000 की रात लालकिला में बने सेना की बैरक पर हुए हमले में शामिल होने का आरोप था। इस हमले में सेना के दो जवानों समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। सेना की जवाबी कार्रवाई में लालकिला में घुसपैठ करने वाले दो आतंकवादी भी मारे गए थे।