नई दिल्ली(डेस्क) - ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा है कि अगले आदेश तक इसका संरक्षण बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी विवाद पर केस को मजबूत करने के लिए वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी।
कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं। वहीं शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है। कारण, हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई को दिसंबर के पहले सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया था।