लखनऊ/नोएडा(डेस्क) - उत्तर प्रदेश में अभिभावको को बड़ा झटका लगा है। निजी स्कूलों द्वारा कोरोनाकाल में ली गई फीस से 15 प्रतिशत वापस करने के हाईकोर्ट के आदेश पर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
बता दें, गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी ने 90 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के समय में स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन के समय में टीचिंग फीस के अलावा अन्य कोई भी फीस वसूलना गलत था। ऐसे में स्कूलों को कोरोना काल में वसूली गई 15 फीसदी फीस लौटाने का आदेश दिया था।