- 16 जनवरी तक चलेगा पीएमएमवीवाई का विशेष पंजीकरण अभियान
- अपने क्षेत्र की आशा व एएनएम से संपर्क कर लें योजना का लाभ
कानपुर - सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) मातृ एवं शिशु मृत्यु अनुपात को कम करने के साथ-साथ धात्री माताओं और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ अच्छा पोषण प्रदान करने के लिए परिपूर्ण है। योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए "विशेष पंजीकरण अभियान" 16 जनवरी तक चलेगा । इसके अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रथम सन्तान एवं द्वितीय सन्तान (लड़की) होने पर लाभ दिये जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण पर जोर दिया जायेगा। अभियान दो जनवरी से चल रहा है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. आलोक रंजन ने दी |
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सचिव पिंकी जोवल ने इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस पखवाड़े के दौरान जनजागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही पहली व दूसरी बार बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के आवेदन अभियान के तहत लिए जाएँ और सभी कार्रवाई पूर्ण करके उनके भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए।
लाभ के लिए पंजीकरण अनिवार्य– योजना के नोडल अधिकारी व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमित रस्तोगी ने बताया कि गर्भधारण से 570 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। साथ ही पहली बार माँ बनने वाली गर्भवती के लिए मिलने वाली राशि केवल दो किस्तों में देय होगी, जिसमें प्रथम किश्त 3000 रुपये एवं द्वितीय किश्त 2000 रुपए के रूप में लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं अब नई व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय संतान बालिका होने पर धनराशि 6000 रुपए एकमुश्त दी जाएगी। इसमें शिशु के जन्म से 270 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। द्वितीय संतान बालिका यदि एक अप्रैल 2022 को या उसके बाद जन्म लेने की दशा में लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है।
इनसे करें संपर्क : प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के जिला कार्यक्रम सहायक नियाज़ अहमद ने बताया की यदि किसी भी जनपदवासी को इस योजना से जुड़ी कोई जानकारी चाहिये तो वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया की उनके मोबाइल नंबर 8317055541 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर बीपीएम, बीसीपीएम, एमसीटीएस ऑपरेटर, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है।
पीएमएमवीवाई वर्जन 2.0 : योजना की जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ गजाला इरम ने बताया कियोजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन pmmvy.wcd.gov.in पर किया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ‘पीएम सॉफ्टमिस एप’ को डाउनलोड कर लाभार्थी स्वयं पंजीकरण कर सकती हैं। लाभार्थी पात्रता के लिए अपलोड किए जाने वाले इन प्रमाणपत्रों में से कोई एक लाभार्थी के पास होना जरूरी है :
- महिलाएं जिनकी कुल वार्षिक आय रुपये आठ लाख प्रति वर्ष से कम हो
- मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला
- महिला किसान जो किसान सम्मान निधि की लाभार्थी हो
- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
- आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) लाभार्थी महिलाएं।
- बी०पी०एल० राशन कार्ड धारक महिलायें।
- महिलाएं जो आंशिक रूप से (40प्रतिशत) या पूर्णतः दिव्यांग हो
- अनुसूचित जाति (एससी) महिलाएं
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिलाएं
- गर्भवती एवं धात्री महिला आंगनबाड़ी वर्कर / आंगनबाड़ी सहायिका / आशा कार्यकर्ता
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड लाभार्थी महिलाएं