परिवहन निगम की ग्रामीण एवं उप नगरीय बस सेवाओं के फेयर स्टॉप में होगी बढ़ोत्तरी - दयाशंकर सिंह



लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर प्रत्येक तीन किमी तथा अन्य मार्गों पर प्रत्येक 05 किमी की दूरी पर एक फेयर स्टाप बनाया जाए । जनपद मुख्यालयों व उच्चतर नगरों के अन्दर दो स्टाप के मध्य की दूरी 03 किमी से अधिक रखी जा सकती है लेकिन 05 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़कों के चैड़ीकरण व उच्चीकरण होने से तथा सड़कों के किनारे नये-नये गांव निरन्तर अस्तित्व में आने से सड़क किनारे स्थित गांवों व कस्बों में जनसंख्या का घनत्व व आकार बढ़ रहा है साथ ही बसों के फेयर स्टाप में बढ़ोत्तरी की मांग निरन्तर जन-प्रतिनिधियों एवं सम्मानीय नागरिकों के माध्यम से निरन्तर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नये फेयर स्टाप बनाने में कोई व्यय भी अन्तरवलित नहीं है। मांग के अनुरूप फेयर स्टाप न होने से व निगम की सेवा सुलभ न होने से यात्री वैकल्पिक परिवहन माध्यमों का आश्रय लेते हैं, जिससे अधिसूचित मार्गों पर अनाधिकृत वाहनों के संचालन में वृद्धि देखी जाती है। मुख्यमंत्री के निरन्तर निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि प्रत्येक गांव को निगम की बसों से सेवित किया जाए। परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम बसों के स्टाप के सम्बंध में ग्राम्य सेवाएं, शटल स्थानीय सेवाएं, सीमित स्टॉप सेवाएं, एक्सप्रेस सेवाएं, सुपरफास्ट सेवाएं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्राम्य सेवाएं की बसें मार्ग पर प्रत्येक स्टाप पर रूकेंगी तथा इनकी औसत गति 40 किमी प्रति घण्टा निर्धारित की गयी है। स्थानीय शटर सेवाएं दो जनपदों की सीमाओं के अन्दर संचालित होंगी। ये बस सेवाएं भी प्रत्येक स्टाप पर रूकेंगी तथा इनकी औसत गति 46 किमी प्रति घण्टा रखी गयी है। सीमित स्टाप वाली बस सेवा अपने पूर्व निर्धारित स्टाप मात्र पर रूकेगी। इन सेवाओं की बसें 5000 की जनसंख्या वाले गांव से निम्नतर उपनगरों में नहीं रूकेंगी तथा इसकी औसत गति सीमा 54 किमी प्रति घण्टा होगी। एक्सप्रेस सेवा का आशय दूतगामी बस सेवा से है, जिसके प्रत्येक स्टाप ब्लाक स्तरीय कस्बे या 25 हजार की जनसंख्या वाले कस्बे होंगे तथा इसकी औसत गति सीमा 60 किमी प्रति घण्टा निर्धारित होगी एवं सुपरफास्ट सेवा ऐसी दू्रतगामी बस सेवा है जो 35 हजार जनसंख्या वाले उपनगरों पर रूकेगी तथा इसकी औसत गति सीमा 64 किमी प्रति घण्टा निर्धारित है।