तम्बाकू मुक्त युवा अभियान की जिला स्तरीय बैठक आयोजित



  • मुख्य विकास अधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

कानपुर नगर - राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 सितम्बर से 23 नवंबर तक चलने वाले तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत जनपद में विभिन्न गतिविधियां की जा रहीं हैं। इसी क्रम में सोमवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार मे मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन की अध्यक्षता मे तम्बाकू मुक्त युवा अभियान की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक मे शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार 02 माह तक जनपद स्तरीय 800 विधालय एवं 100 गांव को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाना है, साथ ही जनपद मे कोटपा-2003 अधिनियम की धारा 04, 05, 06, 07 एवं पेका ऐक्ट (इलेक्ट्रानिक सिगरेट) का अनुपालन क्षेत्रवार कराया जाना है।

मुख्य विकास अधिकारी ने जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के सभी शासकीय कार्यालय, निजी स्कूलों और ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलाव प्रत्येक स्कूलों में तंबाकू नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और उसकी माॅनीटरिंग भी की जाए।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा की जनमानस मे जागरूकता हेतु भिन्न भिन्न प्रकार से (रैली, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली नाटर, टाॅक शो, बाइट्स आदि) कराया जाये । उन्होंने कहा कि जिला विधालय निरीक्षक द्वारा 350 विद्यालय, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 400 विद्यालय एवं उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा 50 महाविद्यालयो को चिन्हित करें और सप्तांह मे एक बार प्रार्थना समय मे शपथ कार्यक्रम एवं विद्यालय परिसर के आस-पास रैली निकालने हेतु योजना बतायी। साथ ही प्रधानध्यापक द्वारा विद्यालयो का स्वःमूल्याकंन प्रमाण पत्र एवं तम्बाकू मुक्त प्रमाणपत्र प्रेषित करने हेतु जानकारी दी गयी।

तम्बाकु मुक्त गांव हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को आग्रह किया कि प्रत्येक खण्ड मे 10-10 गांव का चयन कर लें और गाइडलाइन के अनुरूप ग्रामीण स्तरीय समिति का गठन किया जायें, उसके उपरान्त गांवो मे कोटपा की धारा 04 एवं 6बी का अनुपालन प्रभावी ढंग से किया जा सके, और जिला स्तर को तम्बाकू मुक्त गांव की घोषणा प्रदान की जा सकें। जनपद मे कोटपा एवं पेका ऐक्ट के अनुपालन हेतु प्रवर्तन दल के द्वारा सप्तांह मे एक बार थानेवार छापेमारी की प्रक्रिया की जायें। क्षेत्रवार जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायें। जागरूकता कार्यक्रम हेतु गाड़ियो से माइकिंग एवं चैराहो पर लगी एल0ई0डी0 द्वारा संदेश जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जायें।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल डॉ एसपी यादव ने बताया कि जिले में शिक्षण संस्थान को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु कोटपा अधिनियम को सुचारु रूप से लागू किया जा रहा है। धारा 5 और 6 के अंतर्गत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थान सभी कार्यालय को धूम्रपान मुक्त किए समय-समय पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।

बैठक मे जनपद सलाहाकार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम श्रीमती निधी बाजपेयी ने उक्त लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो एवं कार्ययोजना का विस्तृत जानकारी दी। मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.आलोक रंजन, नोडल अधिकारी डा एस.पी यादव, डा.राजेश सिंह, उदय राज सिंह, स्नेटरी एवं फूड इंस्पेक्टर, मनोज पटेल एवं जिला पंचायत राज अधिकारी के साथ अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।