नई दिल्ली । देशभर की एयरलाइंस को बम धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। शनिवार को एक दिन में 30 से अधिक विमानों को बम की धमकी मिली। इन धमकियों की वजह से यात्रियों में दहशत का माहौल फैल जाता है। उन्हें असुविधा का भी सामना करना पड़ता है। इस बीच नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बम की फर्जी धमकियों पर जल्द से जल्द अंकुश लगा दिया जाएगा। भारतीय आकाश पूरी तरह से सुरक्षित है। यात्री बिना किसी डर के यात्रा करें।
मजबूत प्रोटोकॉल, यात्री डरे नहीं : बीसीएएस डीजी जुल्फिकार हसन ने कहा कि फर्जी धमकियों से निपटने के लिए एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित किया जा रहा है। जल्द ही इन धमकियों पर लगाम लगाई जाएगी। भारतीय आकाश पूरी तरह से सुरक्षित है। मौजूदा प्रोटोकॉल मजबूत है। सख्ती से इसका पालन भी किया जा रहा है। यात्री बिना किसी डर के यात्रा करें। इस मामले में एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी हुई है।
दिल्ली स्थित बीसीएएस मुख्यालय में एयरलाइंस कंपनियों की एक अहम बैठक हुई। एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी समस्याओं को बीसीएएस के महानिदेशक जुल्फिकार हसन के सामने रखी। लगातार आ रही धमकियों के मुद्दे पर लंबी चर्चा चली। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि त्योहारी सीजन में बम धमकी की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ हो सकती है। बीसीएएस ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं। जल्द ही इसके मूल कारणों तक पहुंच जाएंगे।
धमकियों से यात्री भी परेशान : लगातार बम धमकियों की वजह से एयरलाइंस को सामान्य तरीके से परिचालन में दिक्कत आ रही है। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि लगातार मिल रहीं धमकियों से एयरलाइंस, सुरक्षा बलों और यात्रियों पर काफी बोझ पड़ा है। पिछले एक हफ्ते में बड़ी संख्या में एयरलाइंस को बम की धमकी मिल चुकी है। स्पाइस जेट और एयर एशिया की पांच-पांच फ्लाइट को बम की धमकी मिली। जांच में यह सभी धमकी फर्जी निकलीं।
इस बीच इन धमकियों की वजह से सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कई अन्य मंत्रालयों के संपर्क में है। इन मंत्रालयों के बीच कानून में जरूरी संशोधन की बातचीत चल रही है। कानून और गृह मंत्रालय के परामर्श से एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति विमान अधिनियम- 1934 और विमान नियम- 1937 व अन्य कानूनों में संशोधन का मसौदा तैयार करेगी। इसका उद्देश्य बम की फर्जी धमकी देने वालों को पांच साल की सजा और नो फ्लाई लिस्ट में डालना है।