यूपी के आठ जिलों में पटाखों पर लगा प्रतिबंध



लखनऊ(डेस्क) - यूपी में दीवाली जैसे बड़े त्योहार के अवसर पर पटाखे की बिक्री और निर्माण के संबंध में प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है। यूपी पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस की ओर से यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वायु प्रदुषण को रोकने के लिए उठाया गया है।

यूपी पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर (के अलावा) हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत जिलों में प्रतिबंध लगाया है इन जिलों में पटाखों के निर्माण, स्टोर, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है यह प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कारवाई की जाएगी : अगर कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने उल्लंघन करने वालों को पांच साल की सजा होने की भी चेतावनी दी है, वहीं पकड़े जाने के बाद भी आदेश का उल्लंघन करने पर रोजाना पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

पुलिस ने गतिविधियों में शामिल रहने वालों की सूचना 112 नम्बर पर देने को कहा है । इसके अलावा लोग व्हाट्सएप नम्बर  7570000100 पर भी शिकायत कर सकते है।  इसके साथ ही “उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी शिकायत दर्ज की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उस पर पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा (15) के तहत कार्रवाई की जाएगी।