लखनऊ - पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मियों की कोरोना संक्रमण से मौत पर सूबे की योगी सरकार उनके परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। पंचायती राज विभाग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया. इसके लिए सभी जिलाधिकारियों से उनके जिले से रिपोर्ट तालाब की गई है। मृतक के परिजनों को इसके लिए कोविड संक्रमण की जांच चाहे एंटीजन या आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देनी होगी।
ऐसे मिलेगा मुआवजा - उन्होंने बताया कि कोविड-19 से मृत्यु पर मुआवजे के लिए एंटीजन/आरटी-पीसीआर रिपोर्ट व स्थायी दिव्यांगता के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारी जारी प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को शर्तों का पालन करवाते हुए मुआवजे का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजना होगा।