- उर्वरक/बीज बिक्री का लाइसेंस पास हेतु होगा अनुमन्य
अमेठी (गंगेश पाठक) - जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने बताया कि जनपद में 17 मई, 2021 की प्रातः 7:00 बजे तक आंशिक कर्फ्यू लागू है। उक्त लॉकडाउन/कर्फ्यू अवधि में बीज एवं खाद की दुकानें प्रातः 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन/कर्फ्यू की अवधि बढ़ने की दशा में यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा। उर्वरक/बीज का बिक्री लाइसेंस पास हेतु अनुमन्य होगा, साथ ही उन्होंने कोविड-19 के प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान पर एक साथ दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित न हो एवं प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। विक्रेता के द्वारा प्रतिष्ठान पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा आने वाले ग्राहकों के हाथ को सैनिटाइज कराने के उपरांत ही पी0ओ0एस0 पर अंगूठा लगाने की अनुमति दी जाए। अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने की दशा पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी।