44 वर्ष से अधिक उम्र के लोग टीकाकरण के लिए आगे आएं-सीएमओ



  • कोविड के कम होते मामलों के बीच टीकाकरण ही सुरक्षित रहने का बेहतर विकल्प
  • ऑनलाइन बुकिंग में इस आयु वर्ग के लोगों के लिए स्लॉट उपलब्ध

गोरखपुर, 29 मई 2021 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुधाकर पांडेय ने 44 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से अपील की है कि वह खुद आगे आकर टीकाकरण करवाएं । उनका कहना है कि कोविड के मामले जिले में दिन प्रतिदिन घट रहे हैं । ऐसे में बीमारी से बचाव का एक सशक्त विकल्प टीका ही है । ऑनलाइन बुकिंग में 18-44 आयुवर्ग में सत्र भले ही कम खाली मिल रहे हैं, लेकिन 44 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लिए पर्याप्त स्लॉट उपलब्ध हैं । ऐसे में  लोगों को टीकाकरण का लाभ लेना चाहिए । टीके की डोज लेने के बाद भी मॉस्क, दो गज की दूरी और हाथों की स्वच्छता के साथ कोविड संबंधित अन्य सभी व्यवहारों का कड़ाई से पालन करना है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में टीके की डोज लेने वालों के भी कोरोना पॉजिटिव होने के मामले सामने आए हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जटिलताएं नहीं पैदा हुई हैं और लोग स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं । टीका लगवाने के बाद कुछ लोगों को बुखार आता है लेकिन यह टीके की सामान्य प्रवृत्ति है । इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है । जिन लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाने में दिक्कत हो रही थी उनके लिए सहज जन सेवा केंद्रों और आयुष्मान भारत योजना के विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर (वीएलई) के माध्यम से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है । पंजीकरण कराते समय इस बात का ध्यान रखना है कि नाम, जन्म तिथि और पहचान पत्र का विवरण सही से दर्ज किया जाए । उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूएनडीपी और चाई संस्थाएं भी तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही हैं।

सिर्फ मैसेज दिखा कर हो जाएगा टीकाकरण : जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. नीरज कुमार पांडेय का कहना है कि टीकाकरण के लिए पंजीकरण व स्लॉट से जुड़े कागजात का प्रिंट आउट ले जाने की आवश्यकता नहीं है । निर्धारित समय पर सिर्फ मोबाइल में आया मैसेज और दर्ज करवाए गये पहचान पत्र को दिखा कर टीके की सुविधा प्राप्त की जा सकती है । पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पेंशन कार्ड और एनपीआर स्मार्ट कार्ड पहचान पत्र के तौर पर मान्य हैं। लोगों को वही पहचान पत्र लेकर सत्र स्थल पर पहुंचना है जो पंजीकरण के समय दर्ज करवाया गया था । लाभार्थी का नाम और विवरण पहचान पत्र के अनुसार ही होना चाहिए ।

सत्र व पंजीकरण स्थल पर रहे नियमों का ध्यान : जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने लोगों से यह अपील की है कि पंजीकरण स्थल और सत्र स्थल पर दो गज की दूरी, मॉस्क और हाथों की स्वच्छता के नियम का कड़ाई से पालन करें । टीका लगवाते समय भी मॉस्क अवश्य लगा कर रखें । टीके की दोनों डोज लगवाने के बाद भी इन नियमों का पालन करें, ताकि न केवल खुद कोरोना से बचे रहें बल्कि परिवार के उन लोगों को भी सुरक्षित रख सकें जिन्हें टीका नहीं लगा है ।